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दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाई गई

Thu, 18 Mar 2021 10:26 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 18 Mar 2021 10:26 PM IST
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10 year sentence for the wrongdoer
मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र में पांच साल पहले किशोरी को घर से ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना किशनी क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को गांव का ही एक युवक संदीप एक अक्तूबर 2015 को फुसलाकर ले गया था। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके उसका मेडिकल कराया। जांच करके उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर संदीप को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने उसे 10 साल की सजा सुनाकर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पीड़िता की गवाही पर हुई सजा
पीड़िता ने अदालत में बताया वह घर से शौच के लिए गई थी। रास्ते में मिला युवक उसको फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसने जब विरोध किया तो गालियां देते हुए उसको जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता को मिलेंगे 15 हजार रुपये
दुष्कर्मी संदीप पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने बताया स्पेशल जज ने आदेश में लिया है कि जुर्माने की धनराशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।

कुर्की वारंट पर पुलिस ने पेश किया दुष्कर्मी
दुष्कर्म के मामले में 12 मार्च को निर्णय होना था। आरोपी कोर्ट में नहीं आया। अगली तारीख 16 मार्च को भी वह अदालत में नहीं आया। उसको स्पेशल जज ने फरार घोषित करके कुर्की और गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। बृहस्पतिवार को किशनी पुलिस ने उसको अदालत में पेश किया। सजा सुनाए जाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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