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जानलेवा हमला करने वाले को दस साल की सजा

Sat, 26 Feb 2022 12:06 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Feb 2022 12:06 AM IST
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10 year imprisionment for homicide attampt
मैनपुरी। थाना बिछवां क्षेत्र में छह साल पहले चाचा और सगे भाई पर जानलेवा हमला करने वाले अपराधी को जिला जज अनिल कुमार ने दस साल की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने केे बाद उसको जेल भेजा गया है।
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थाना बिछवां क्षेत्र के गांव तिसौली निवासी हलीम शाह एक दिसंबर 2016 को अपनी परचून की दुकान पर बैठे थे। तभी उनका भतीजा जावेद वहां आया। उसने जमीन बेचकर रुपये देने को कहा। हलीम शाह ने जब जमीन बेचने से मना किया तो जावेद ने उसको गोली मार दी। जावेद ने हलीम शाह को बचाने आए अपने भाई हनीफ अली को भी गोली मार दी। हलीम शाह ने जावेद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके जावेद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने जावेद केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर जावेद को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने जानलेवा हमला करने वाले जावेद को कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज अनिल कुमार ने जावेद को दस साल की सजा सुनाकर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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घायलों को मिलेंगे 40 हजार रुपये
जानलेवा हमला करने वाले जावेद पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट मुहर्रिर योगेश ने बताया कि जिला जज ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से दोनों घायलों को 20-20 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।

घायलों की गवाही पर हुई सजा
मुकदमे की सुनवाई के दौरान घायलों ने अदालत में जावेद के खिलाफ गवाही दी। उन्होंने अदालत में बताया कि जावेद ने ही दोनों को गोली मारी थी। दोनों का सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज हुआ था। इलाज कराने के चार दिन बाद हालत में सुधार होने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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