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Shimla News: चेक बाउंस मामले में महिला बरी

Sat, 26 Sep 2026 11:56 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:56 PM IST
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Woman acquitted in cheque bounce case
शिमला। राजधानी की एक अदालत ने 2 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला को बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ज्योति भागचंदानी की अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने कानूनी तौर पर तय 15 दिन का समय पूरा होने से पहले ही अदालत में शिकायत दाखिल कर दिया था। अदालत ने इस शिकायत को प्री-मैच्योर (समय पूर्व) करार देते हुए खारिज कर दिया। शिमला निवासी शिकायतकर्ता डीडी मोदगिल के अनुसार उन्होंने सोलन निवासी सपना देवी को आर्थिक तंगी के चलते 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी थी। इस रकम की अदायगी के लिए आरोपी महिला ने 20 मई 2018 को चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब चेक बैंक में लगाया तो 18 अगस्त 2018 को खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। संवाद
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