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Shimla News: सड़क हादसे में आरोपी महिला बरी

Tue, 25 Aug 2026 11:57 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:57 PM IST
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Woman accused in road accident acquitted
शिमला। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुष्मिता शर्मा की अदालत ने संजौली चौक के पास हुए सड़क हादसे के मामले में आरोपी महिला आकांक्षा को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ तेज रफ्तार या लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। यह मामला 21 अगस्त 2020 का है। पुलिस के अनुसार संजौली चौक के पास एक कार ने अनिल चौहान को टक्कर मार दी थी जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता और चश्मदीद गवाह अदालत में अपने बयानों से मुकर गए और हादसे में लापरवाही की बात साबित नहीं कर सकी। संवाद
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