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आरटीआई एक्ट की अवहेलना पर जनसूचना अधिकारी को चेतावनी
Wed, 27 Mar 2019 12:26 PM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Wed, 27 Mar 2019 12:26 PM IST
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आरटीआई
आरटीआई एक्ट की अवहेलना करने पर राज्य सूचना आयोग ने जनसूचना अधिकारी को चेतावनी दी है कि भविष्य में वह जानकारी मुहैया करवाते समय सतर्क रहें। राज्य सूचना आयुक्त सुशील चंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वांछित सूचना आवेदक को पहले ही दी गई है।
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मगर आयोग ने इस मामले में पाया कि कार्यकारी जनसूचना अधिकारी ने आरटीआई एक्ट की धारा 6(3) में आवेदन को एक्ट में निर्धारित किए गए समय के बीत जाने के बाद काफी देरी से स्थानांतरित किया। इसके लिए उन्हें भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है।
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आयोग ने यह आदेश ऊना निवासी अर्जुन बनाम राकेश कुमार जनसूचना अधिकारी आरटीओ कार्यालय ऊना मामले में सुनाए हैं। यह सूचना वाहन का नंबर अलॉट करने से संबंधित मांगी गई थी।
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आवेदक ने एक नंबर का हवाला देते हुए पूछा था कि क्या यह नंबर किसी को दिया गया है कि नहीं। आवेदक को सूचना दी गई कि वाहन पोर्टल के अनुसार यह नंबर किसी को भी अलॉट नहीं किया गया है।