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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: आनंद की जमानत पर सुनवाई टली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 03 Dec 2016 11:49 AM IST
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट के समक्ष आपत्ति जताई है। वहीं आनंद के अधिवक्ता ने जमानत प्रदान करने का आग्रह किया। अदालत ने अब मामले की सुनवाई 6 जनवरी तय की है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी के समक्ष बचाव पक्ष ने कहा कि उनका मुवक्किल पिछले कई माह से जेल में हैं और इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है।
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उनका मुवक्किल जांच के सहयोग कर रहा था और आगे भी करेगा। ऐसे में उसे अनिश्चितकालीन अवधि तक जेल में नहीं रखा जा सकता। वहीं निदेशालय के अधिवक्ता ने विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में जमानत पर रोक लगाई है।
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इस मामले की जांच को देखते हुए जमानत अर्जी मंजूर न की जाए। इस मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी जांच के दायरे में है। आरोप है कि आनंद ने ही पैसों का लेनदेन किया है। चौहान को इस मामले में नौ जुलाई को धनशोधन रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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