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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   vidhansabha Secretariat Notification: MLAs of himachal will be able to take loan up to Rs 50 lakh for the second time

विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना: दूसरी बार भी 50 लाख रुपये तक कर्ज ले सकेंगे हिमाचल के विधायक

Sat, 30 Apr 2022 09:57 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 30 Apr 2022 09:57 PM IST
सार

विधायक पहला अग्रिम चुकाने के बाद वे गाड़ी और आवास के लिए दोबारा अग्रिम राशि ले सकेंगे। राज्य विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना लागू कर दी है। 

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vidhansabha Secretariat Notification: MLAs of himachal will be able to take loan up to Rs 50 lakh for the second time
हिमाचल विधानसभा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में विधायक अब प्रदेश विधानसभा सचिवालय से दूसरी बार 50 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकेंगे। पहला अग्रिम चुकाने के बाद वे गाड़ी और आवास के लिए दोबारा अग्रिम राशि ले सकेंगे। राज्य विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना लागू कर दी है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य मोटर कार एवं आवास एडवांस संशोधन नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं।

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हालांकि अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह अग्रिम विधायकों को पिछला बकाया चुकाने के बाद ही देय होगा। इसी तरह से पूर्व विधायकों को 30 लाख रुपये तक के अग्रिम मिलेंगे। इस संबंध में विधेयक में संशोधन कर भी पहले ही प्रावधान किए जा चुके हैं। विधायकों और पूर्व विधायकों को यह अग्रिम चार फीसदी ब्याज पर मिलता है। 

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