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HP Panchayat Election: पंचायत चुनाव में मतदान के लिए तीन दिन का सवैतनिक अवकाश घोषित, अधिसूचना जारी
Wed, 06 May 2026 04:49 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 06 May 2026 04:49 PM IST
सार
सरकार ने पंचायतीराज संस्थानों के चुनाव के लिए 26, 28 और 30 मई को राज्य में सवैतनिक अवकाश(पेड छुट्टी) घोषित किया है।
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हिमाचल पंचायत चुनाव 2026।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायतीराज संस्थानों के चुनाव के लिए 26, 28 और 30 मई को राज्य में सवैतनिक अवकाश (पेड छुट्टी) घोषित की है। इन तिथियों को सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित क्षेत्रों में स्थित दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए भी सवैतनिक अवकाश होगा और साथ ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत भी आएगा।
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सरकार ने स्पष्ट किया कि यह चुनाव कार्यक्रम जिला कुल्लू के विकास खंड नग्गर की ग्राम पंचायतों करजन और सोयल तथा विकास खंड आनी की ग्राम पंचायत जबाण और नमहोग पर लागू नहीं होगा। इसी के साथ उन कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है, जो राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं और उनके पास पंचायती राज संस्थाओं में मतदान का अधिकार प्राप्त है। बशर्ते वे संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्राप्त एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें, जो इस बात की पुष्टि करता हो कि कर्मचारी ने वास्तव में अपना मत डाला है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
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