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Himachal: हिमाचल में तीन विधेयक बने कानून, मेडिकल विवि मंडी की वित्तीय शक्तियां अब सरकार के पास

Tue, 17 Mar 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 17 Mar 2026 05:00 AM IST
सार

 7 मार्च को राज्यपाल की ओर से दी मंजूरी के बाद सरकार ने इनके कानून बनने की अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। इसके साथ ही नए कानूनी प्रावधान लागू हो गए हैं। 

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Three Bills Enacted as Laws in Himachal; Financial Powers of Mandi Medical University Now Rest with the Govt
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लोकभवन ने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024, हिमाचल प्रदेश नगर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025 और सरकारी कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। 7 मार्च को राज्यपाल की ओर से दी मंजूरी के बाद सरकार ने इनके कानून बनने की अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। इसके साथ ही नए कानूनी प्रावधान लागू हो गए हैं। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश एक्ट 2017 की धारा 32 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार अब विवि की वित्त समिति की अध्यक्षता प्रदेश सरकार के वित्त सचिव करेंगे। नए प्रावधान के तहत विवि के कर्मचारियों से जुड़े सभी वित्तीय और सेवा संबंधी मामलों को पहले वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा। इनमें नए पदों का सृजन, पदों का उन्नयन, पदों को भरना, भर्ती और पदोन्नति नियम बनाना, वेतन और भत्तों में संशोधन जैसे विषय शामिल हैं। वित्त समिति सिफारिशें तैयार कर राज्य सरकार को भेजेगी, जिसके बाद सरकार इन पर अंतिम निर्णय लेगी। अन्य सदस्यों की संरचना और उनका कार्यकाल विवि के नियमों के अनुसार तय होगा।

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नगर निगम एक्ट 1994 की कई धाराओं में संशोधन
हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट 1994 की कई धाराओं में संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार अब नगरपालिकाओं के खातों का ऑडिट प्रधान लेखाकार लेखा परीक्षा (ऑडिट) के तकनीकी मार्गदर्शन में राज्य ऑडिट विभाग से किया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी नगर परिषद के क्षेत्र का हिस्सा नगर निगम घोषित कर दिया जाता है तो इससे मौजूदा सदस्यों के कार्यकाल पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनका कार्यकाल निर्धारित अवधि तक जारी रहेगा। इसके अलावा नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की ओर से दिए गए इस्तीफे 15 दिन के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य किया है। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद उपायुक्त संबंधित पद रिक्त होने की सूचना निदेशक और राज्य सरकार को देंगे। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना भी बढ़ाया है। पहले जहां कई मामलों में 500 से 2000 रुपये तक का जुर्माना था, उसे बढ़ाकर 2000 से 5000 रुपये कर दिया गया है। लगातार उल्लंघन होने पर प्रतिदिन 500 रुपये तक अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। कुछ गंभीर मामलों में एक वर्ष तक की सजा या 20 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

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पूर्व प्रकाशन की शर्त खत्म, भर्ती नियमों में संशोधन का रास्ता आसान
सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2025 लागू होने के बाद सरकार को भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े नियमों में संशोधन करना पहले से आसान हो गया है। नए संशोधन के तहत उपधारा (1) में लिखे शब्द पूर्व प्रकाशन के बाद को हटा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार पहले किसी भी नियम में बदलाव से पहले उसे पूर्व प्रकाशन के लिए जारी करना जरूरी होता था, जिससे उस पर सुझाव और आपत्तियां ली जा सकें। अब यह शर्त हटने के बाद सरकार को भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी। इस बदलाव से प्रशासनिक निर्णय लेने में तेजी आएगी और जरूरत के अनुसार नियमों में तुरंत संशोधन संभव होगा। इसके लागू होने के बाद सरकार भविष्य में भर्ती और सेवा नियमों में बदलाव सीधे अधिसूचना के माध्यम से कर सकेगी।

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