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प्रवासी मजदूरों की पंजीकरण प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी
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नियमों की अवहेलना करने पर होगी सजा
पुलिस ने पंचायत प्रतिनिधियों को जारी किया फरमान
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिले में प्रवासी मजदूरों के सत्यापन (पंजीकरण) की प्रक्रिया अब ऑनलाइन भी हो सकेगी। इसके लिए लोगों को पुलिस के सिटीजन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। नियमों की अवहेलना पर छह माह की सजा का भी प्रावधान है।
शिमला पुलिस ने प्रवासी मजदूरों के सत्यापन के लिए पंचायत प्रधानों को यह फरमान जारी किया है। शिमला पुलिस के मुताबिक घर पर रखे नौकर और गांवों में काम कर रहे अप्रवासी मजदूर अगर अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं और उनका पंजीकरण नहीं हुआ है तो इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों भी जवाबदेह होंगे। इसमें जुर्माना और छह माह तक की कारावास का प्रावधान है। शिमला पुलिस ने हिदायत दी है कि पंचायत प्रधान जनता को प्रोत्साहित करें कि वह घरेलू नौकर और मजदूर का स्थानीय थाना में या पुलिस के सिटीजन पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। इसके अलावा ठेकेदारों और बागवानों को भी नौकर तथा मजदूरों को काम पर रखने से पहले उनका पंजीकरण करवाना जरूरी है।
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पुलिस ने पंचायत प्रतिनिधियों को जारी किया फरमान
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिले में प्रवासी मजदूरों के सत्यापन (पंजीकरण) की प्रक्रिया अब ऑनलाइन भी हो सकेगी। इसके लिए लोगों को पुलिस के सिटीजन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। नियमों की अवहेलना पर छह माह की सजा का भी प्रावधान है।
शिमला पुलिस ने प्रवासी मजदूरों के सत्यापन के लिए पंचायत प्रधानों को यह फरमान जारी किया है। शिमला पुलिस के मुताबिक घर पर रखे नौकर और गांवों में काम कर रहे अप्रवासी मजदूर अगर अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं और उनका पंजीकरण नहीं हुआ है तो इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों भी जवाबदेह होंगे। इसमें जुर्माना और छह माह तक की कारावास का प्रावधान है। शिमला पुलिस ने हिदायत दी है कि पंचायत प्रधान जनता को प्रोत्साहित करें कि वह घरेलू नौकर और मजदूर का स्थानीय थाना में या पुलिस के सिटीजन पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। इसके अलावा ठेकेदारों और बागवानों को भी नौकर तथा मजदूरों को काम पर रखने से पहले उनका पंजीकरण करवाना जरूरी है।
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