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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Inviting Panchayat Samiti members to Panchayat meetings is now mandatory; department issues directives.

हिमाचल: अब पंचायत की बैठकों में समिति सदस्यों को बुलाना अनिवार्य, विभाग ने जारी किए निर्देश

Wed, 26 Aug 2026 09:40 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, देहरागोपीपुर (कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 26 Aug 2026 09:40 PM IST
सार

 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने सभी पंचायतों को निर्देश जारी कर नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायतों की बैठकों में उचित रूप से आमंत्रित करने को कहा है।  बैठक के दौरान पंचायत समिति सदस्य अपने विचार रखने के साथ मत भी दे सकेंगे।

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Inviting Panchayat Samiti members to Panchayat meetings is now mandatory; department issues directives.
पंचायत। - फोटो : संवाद

विस्तार

पंचायतों की बैठकों में अब पंचायत समिति सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने सभी पंचायतों को निर्देश जारी कर नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायतों की बैठकों में उचित रूप से आमंत्रित करने को कहा है। बैठक के दौरान पंचायत समिति सदस्य अपने विचार रखने के साथ मत भी दे सकेंगे।

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विभाग के दिशा-निर्देशों में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा आठ का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि पंचायत समिति सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में शामिल पंचायतों की बैठकों में भाग ले सकते हैं। इसके मद्देनजर पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि समिति सदस्यों को बैठकों की सूचना देकर उन्हें आमंत्रित किया जाए, साथ ही पंचायत कार्यालय में उनके बैठने की उचित व्यवस्था करने और उन्हें सम्मानजनक स्थान देने के लिए कहा गया है।
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विभाग के अनुसार इन निर्देशों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय और सहभागिता सुनिश्चित करना है। पंचायत समिति सदस्यों की बैठकों में भागीदारी से स्थानीय विकास कार्यों, योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
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निर्देश प्रदेश के सभी उपायुक्तों, जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को भी भेजे गए हैं। संबंधित अधिकारियों को पंचायतों में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने के साथ पंचायत प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी देने के लिए कहा है। पत्र की प्रतियां जिला परिषद अध्यक्षों और पंचायत समिति अध्यक्षों को भी भेजी गई हैं। खंड विकास अधिकारी परागपुर मीना शर्मा ने ऐसे निर्देशों की पुष्टि की है।

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