फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   The victim in the POCSO case pleaded guilty. The accused was granted regular bail.

Shimla News: पॉक्सो के मामले में पीड़िता मुकरी आरोपी को मिली नियमित जमानत

Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
The victim in the POCSO case pleaded guilty. The accused was granted regular bail.
शिमला। राजधानी के महिला पुलिस थाने में दर्ज पॉक्सो और भारतीय न्याय संहिता के एक मामले में अदालत ने आरोपी को बड़ी राहत दी है।
विज्ञापन

विशेष अदालत (पॉक्सो/रेप), शिमला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा की अदालत ने सुनवाई के बाद पंजाब निवासी आरोपी अरमान को नियमित जमानत दे दी है। यह फैसला मुख्य गवाह यानी पीड़िता के बयानों से मुकर जाने के आधार पर सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता और आरोपी अरमान दो वर्षों से संपर्क में थे। आरोप था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर शिमला और पंजाब स्थित अपने घर पर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब आरोपी ने शादी से इन्कार कर दिया और पीड़िता की अनदेखी करने लगा तो 25 अप्रैल 2026 को महिला पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद 26 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और वह तब से नाहन केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में बंद था।


मामले की सुनवाई के दौरान 5 सितंबर 2026 को पीड़िता का बयान अदालत में दर्ज किया गया। पीड़िता ने अभियोजन पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहा और पूरी तरह मुकर गई। अदालत ने पाया कि मामले में कोई अन्य स्वतंत्र गवाह नहीं है और मेडिकल, फॉरेंसिक साक्ष्य भी आरोपी को सीधे तौर पर नहीं जोड़ते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article