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Shimla News: पत्नी की हत्या के आरोपी को जेल में भी रहना होगा

Mon, 11 May 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 11 May 2026 11:59 PM IST
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The man accused of murdering his wife will also have to remain in jail.
अदालत ने खारिज की जमानत याचिका
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संवाद न्यूज एजेंसी शिमला। विशेष न्यायाधीश शिमला दविंद्र कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति की जामनत याचिका को खारिज कर दिया है।

अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया में सभी साक्ष्य आरोपी के अपनी पत्नी की हत्या करने के संकेत दे रहे हैं। अदालत ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराध को देखते हुए आरोपी को इस समय जमानत नहीं दी जा सकती। अभी अन्य गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी हैं। यह भी आशंका है कि अगर जमानत दे दी तो आरोपी सबूत मिटा सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। शोघी निवासी आरोपी तोता राम पर अपनी पत्नी की हत्या और सबूतों को मिटाने के आरोप हैं। पुलिस ने 2025 में शोघी के पास एक गांव में हुई हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया था तबसे वह जेल में है। तोता राम ने दावा किया कि उस पर लगाए सारे आरोप झूठे हैं, उसका एक चार साल का बच्चा है जिसकी देखरेख के लिए कोई भी नहीं है। अदालत से निवेदन किया कि उसे जमानत दे दी जाए। वहीं अभियोजन पक्ष का कहना है कि अभी तक सिर्फ तीन गवाहों के बयान ही दर्ज हुए हैं। अभी अन्य गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी हैं। सारे गवाह आरोपी के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। यह आशंका है कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने तोता राम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। संवाद
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