बागवानी विभाग से हिमाचल हाईकोर्ट ने पूछा, क्यों न आपकी संपत्ति कुर्क की जाए
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 29 Nov 2021 10:02 PM IST
सार
न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने विक्रम चंद और अन्य की दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले के अनुसार तत्कालीन प्रशासनिक प्राधिकरण ने वर्ष 2018 में प्रतिवादी उद्यान विभाग को नारायण दास और अन्य को दिए गए लाभ प्रार्थियों को भी देने के आदेश जारी किए थे लेकिन विभाग ने इन आदेशों के अनुपालन नहीं की।
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- फोटो : अमर उजाला