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Himachal: सीबीएसई टीचर टेस्ट मामले में सरकार की बहस पूरी, अब ज्वाइंट फ्रंट अदालत के रखेगा अपना पक्ष
Fri, 17 Apr 2026 07:20 PM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 17 Apr 2026 07:20 PM IST
सार
21 अप्रैल को ज्वाइंट फ्रंट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता टीचर टेस्ट के विरुद्ध अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखेगा।
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अदालत(सांकेतिक)।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सीबीएसई स्कूलों के लिए टीचर टेस्ट नीति मामले में सरकार ने अपनी बहस पूरी कर दी है। 21 अप्रैल को ज्वाइंट फ्रंट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता टीचर टेस्ट के विरुद्ध अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखेगा। हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकारी स्कूलों को सीबीएसई स्कूलों में बदलने के लिए सरकार ने जो पॉलिसी लाई है, वह भविष्य को देखते हुए बनाई गई है।
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इसका मकसद प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है। वहीं एसोसिएशन इस टीचर टेस्ट का विरोध कर रही है। उनका मानना है कि सरकार वर्ग के बीच एक अन्य वर्ग पैदा कर रही है, जो कि संविधान के खिलाफ है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ कर रही है।
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