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निजी कार्यों से शिक्षा निदेशालय नहीं आ सकेंगे शिक्षक और गैर शिक्षक
Wed, 07 Apr 2021 11:07 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 07 Apr 2021 11:07 AM IST
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शिक्षा निदेशालय हिमाचल
- फोटो : अमर उजाला
हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों और गैर शिक्षकों पर निजी कार्यों से शिक्षा निदेशालय आने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत एडवाइजरी जारी की दी है। जिला उपनिदेशकों सहित शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अपने स्टेशन न छोड़ने की हिदायत भी दी गई है। बिना मंजूरी लिए निदेशालय में मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रति भी चेताया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि जो शिक्षक, गैर शिक्षक या अधिकारी शिक्षा निदेशालय में सरकारी कार्य से आएंगे। उन्हें भी आने से पूर्व मंजूरी लेनी होगी। बिना पूर्व मंजूरी के कोई भी निदेशालय नहीं आ सकेगा।
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तबादलों की एडजस्टमेंट करवाने के लिए दर्जनों शिक्षक और गैर शिक्षक रोजाना शिक्षा निदेशालय की दौड़ लगाते हैं। इसके अलावा पदोन्नति से जुड़े मामलों सहित निजी कार्यों से कई शिक्षण संगठन के पदाधिकारियों का भी आना जाना लगा रहता है। कोरोना संक्रमण के मामलों से बचाव के लिए मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिला उपनिदेशकों और प्रिंसिपलों को पत्र जारी किए गए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अधिकारी, शिक्षक और गैर शिक्षक बिना पूर्व मंजूरी के अपने स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा निदेशालय आने के लिए भी मंजूरी लेनी होगी। उन्हीं सरकारी कार्यों के लिए शिक्षा निदेशालय में आना होगा, जो बहुत अधिक जरूरी होंगे। निजी कार्यों के लिए अगर कोई शिक्षा निदेशालय में आया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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