Himachal News: अनुबंध कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियमित करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 15 Jul 2026 05:10 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादी कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 24 अगस्त 2026 तक जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट की खंडपीठ राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए एकल जज के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें 3 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियमित करने के आदेश दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट।
- फोटो : Amar Ujala