आयकर रिटर्न मामले में सीएम वीरभद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग की ओर से मुख्यमंत्री की आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट करने के लिए लगाई गई एसएलपी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है।
करीब डेढ़ साल तक इस मामले की सुनवाई चली। आयकर विभाग सीएम वीरभद्र के सभी पुराने रिटर्न की दोबारा असेसमेंट करवाना चाहता था।
इसके लिए विभाग ने वीरभद्र सिंह को नोटिस भेजा था। उस नोटिस के खिलाफ वीरभद्र हिमाचल हाईकोर्ट गए, जहां आयकर विभाग के नोटिस खारिज हो गए।
हाईकोर्ट से भी मिली थी राहत
इसके बाद विभाग ने उन्हें फिर से नोटिस भेज दिया, जिसे कोर्ट ने स्टे कर दिया था। विभाग ने मुख्यमंत्री के इनकम टैक्स रिटर्न की दोबारा असेसमेंट गुड़गांव सर्किल से केंद्रीयकृत करने के लिए भी उन्हें एक नोटिस भेजा था।
इसके खिलाफ भी मुख्यमंत्री हिमाचल हाईकोर्ट चले गए और उसमें भी राहत मिली। इसके खिलाफ आयकर विभाग सुप्रीम कोर्ट चला गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत लगाई एसएलपी खारिज कर दी है।