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Renukaji dam project: रेणुकाजी बांध परियोजना की संपत्ति अटैच करने के आदेश
Fri, 02 Dec 2022 08:25 PM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, ददाहू (सिरमौर)
संवाद न्यूज एजेंसी, ददाहू (सिरमौर)
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 02 Dec 2022 08:25 PM IST
सार
विस्थापितों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एमपी कंवर ने बताया कि शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान रेणुका बांध की तमाम संपत्ति अटैच करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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कोर्ट(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
रेणुकाजी बांध परियोजना से जुड़े विस्थापितों के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर की अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए बांध प्रबंधन की तमाम संपत्ति अटैच करने के आदेश जारी किए हैं। आगामी सात दिन के भीतर तमाम संपत्ति की सूची अदालत को सौंपने के लिए कहा है, ताकि इस संपत्ति से विस्थापितों के मुआवजे का भुगतान किया जा सके। रेणुकाजी बांध में मर्ज होने वाले मौजा दीद-बगड़ के विस्थापितों के करीब 42 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान बांध प्रबंधन अभी तक नहीं कर पाया है। विस्थापितों ने इस मामले को अदालत में चुनौती दी थी।
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विस्थापितों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एमपी कंवर ने बताया कि शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान रेणुका बांध की तमाम संपत्ति अटैच करने के आदेश जारी किए गए हैं। बांध परियोजना के तहत आने वाले मौजा दीद बगड़ के विस्थापितों की यह राशि 42 करोड़ के करीब आंकी गई है। इसे बांध प्रबंधन विस्थापितों को अदा नहीं करवा सका। इस मामले की अगली सुनवाई दो जनवरी को रखी गई है। रेणुकाजी बांध के महाप्रबंधक एमके कपूर ने बताया कि उन्हें अदालत के फैसले की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। मुआवजे के भुगतान की जिम्मेवारी भू-अर्जन अधिकारी (एलएओ) की है। भू-अर्जन अधिकारी से तुरंत संपर्क करके इस बारे में पूर्ण जानकारी ली जाएगी।
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