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Himachal: हिमाचल में सड़क बहाली के लिए होंगे शॉट टेंडर, मनरेगा से होगी क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत
Thu, 13 Jul 2023 10:35 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 13 Jul 2023 10:35 AM IST
सार
जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार ने सड़कों की बहाली के लिए शॉट टेंडर करने के निर्देश दिए हैं। इससे समय रहते वाहनों की आवाजाही सुचारू हो पाएगी।
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सड़कों की बहाली के लिए होंगे शॉट टेंडर
- फोटो : संवाद
विस्तार
हिमाचल में जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार ने सड़कों की बहाली के लिए शॉट टेंडर करने के निर्देश दिए हैं। इससे समय रहते वाहनों की आवाजाही सुचारू हो पाएगी। हिमाचल में एक हजार सड़कें बंद हैं। दर्जनों छोटे-बड़े पुल को भारी नुकसान हुआ है। कई पुल ढह गए हैं। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक 800 मशीनरियां सड़कें बहाल करने में लगाई हैं।
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जैसे सड़क से मलवा हटाया जा रहा है, पहाड़ियां खिसक रही हैं। ऐसे में विभाग को काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। प्रदेश सरकार अभी मुख्य मार्गों को बहाल कर रही है। इसके बाद संपर्क मार्ग को दुरुस्त किया जाना है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने कहा कि सड़कों को बहाल करने का काम तेज गति से चल रहा है। कर्मचारी और अधिकारी फील्ड में डटे हैं।
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मनरेगा से होगी क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत
ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव का काम मनरेगा के तहत ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की पूर्व मंजूरी के बिना तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। एक लाख तक के निजी कार्यों को उपायुक्त मंजूरी दे सकेंगे।
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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ग्रामीण विकास विभाग ने निर्णय लिया है कि ऐसे कार्यों की शेल्फ को उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक की ओर से अनुमोदित किया जाएगा और ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की काम के बाद स्वीकृति ली जाएगी।
अनिरुद्ध ने कहा कि लगातार बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त ऐसी निजी सम्पत्तियां जिनके बुनियादी ढांचे का निर्माण मनरेगा के तहत नहीं किया गया है, को भी नए दिशा-निर्देशों के तहत शामिल किया जाएगा। निजी संपत्तियों के रखरखाव और मरम्मत के एक लाख तक की सीमा के व्यक्तिगत कार्य भी इसमें शामिल होंगे। व्यक्तिगत कार्यों के लिए सीमेंट खुले बाजार से खरीदा जा सकता है।