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अश्विनी खड्ड का मामला: दो महीनों में शिमला की प्लास्टिक नदी के सफाई का आदेश

Thu, 06 Dec 2018 10:24 AM IST
विवेक मिश्रा, अमर उजाला, नई दिल्ली
विवेक मिश्रा, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 06 Dec 2018 10:24 AM IST
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Shimla's plastic river ngt order for cleaning of Ashwani Khad in two months

हिमाचल प्रदेश के शिमला में महत्वपूर्ण पेयजल स्रोत अश्विनी खड्ड के प्लास्टिक कचरे वाली नदी में तब्दील हो जाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।

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पीठ ने अगली सुनवाई में शिमला नगर निगम के कमिश्नर और सोलन नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को तलब किया है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वत: संज्ञान मामले में यह आदेश दिया है।
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पीठ ने कहा कि अश्विनी खड्ड से जुड़ने वाले छोटे-बड़े सभी नालों में ऐसे जाल लगाए जाने चाहिए जो ठोस कचरा समेत प्लास्टिक कचरे को खड्ड पहुंचने से पहले ही रोक लें। 

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पीठ ने फटकार लगाते हुए ये कहा

Shimla's plastic river ngt order for cleaning of Ashwani Khad in two months

एनजीटी ने कहा कि शिमला नगर निगम और सोलन नगर पालिका अश्विनी खड्ड की पूरी तरह सफाई करने के बाद आदेश अनुपालन की रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करें। एनजीटी का यह आदेश हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीसीबी) की तरफ से ट्रिब्यूनल में दाखिल हलफनामा पर आया है।

पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में उनके पास चार महीने देरी से रिपोर्ट दाखिल की गई। पीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस मामले में अगले वर्ष 28 फरवरी को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई आगामी 11 मार्च को होगी।

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