शिमला : चार फीसदी ब्याज पर दो बार ही 50-50 लाख का कर्ज ले पाएंगे विधायक, अधिसूचना जारी
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 23 Feb 2022 12:18 AM IST
सार
इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। विधायक एक बार 50 लाख रुपये का कर्ज चुकता करने के बाद दूसरी बार 50 लाख रुपये का फिर ऋण ले पाएंगे। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है।
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- फोटो : pixabay