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शिमला : चार फीसदी ब्याज पर दो बार ही 50-50 लाख का कर्ज ले पाएंगे विधायक, अधिसूचना जारी

Wed, 23 Feb 2022 12:18 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 23 Feb 2022 12:18 AM IST
सार

इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। विधायक एक बार 50 लाख रुपये का कर्ज चुकता करने के बाद दूसरी बार 50 लाख रुपये का फिर ऋण ले पाएंगे। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है।

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Shimla: MLAs will be able to take a loan of 50-50 lakhs only twice at four percent interest
demo pic... - फोटो : pixabay

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के विधायक चार फीसदी ब्याज पर दो बार ही 50-50 लाख रुपये का कर्ज ले पाएंगे। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। विधायक एक बार 50 लाख रुपये का कर्ज चुकता करने के बाद दूसरी बार 50 लाख रुपये का फिर ऋण ले पाएंगे। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। यह कर्ज गाड़ी लेने या मकान बनाने के लिए मिलता है।

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