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शिमला: मामराज पुंडीर बोले- सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये डेढ़ लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Fri, 30 Oct 2026 05:42 PM IST
Krishan Singh Krishan Singh
Updated Fri, 30 Oct 2026 05:42 PM IST
सार

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री ने प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख कर्मचारियों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम बताते हुए हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय शैक्षिक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र एटल्स को हार्दिक बधाई दी है।  

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Shimla: Mamraj Pundir says 1.5 lakh employees will benefit from the Supreme Court's verdict.
डॉ. मामराज पुंडीर - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने इसे प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख कर्मचारियों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम बताते हुए हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय शैक्षिक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र एटल्स को हार्दिक बधाई दी है। डॉ. पुंडीर ने कहा कि प्रदेश सरकार को पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में इस कानून को लेकर चुनौती का सामना करना पड़ा और अब सर्वोच्च न्यायालय में भी पुनर्विचार याचिका खारिज होना सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक झटका है। 

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सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हकों को किया सुरक्षित : सुमित
शिमला। भाजपा के प्रदेश सचिव सुमित शर्मा ने कर्मचारियों के वित्तीय लाभों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज करने पर कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाकर करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों के वित्तीय लाभ और वरिष्ठता के अधिकारों को रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2026 को अनुबंध सेवाकाल के आधार पर वित्तीय लाभ और वरिष्ठता देने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ सरकार की एसएलपी 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर चार महीने में लाभ देने को कहा था। बावजूद सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 

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