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Himachal: बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को सात साल की कठोर कैद, तीन लाख मुआवजा देने के आदेश
Wed, 27 Mar 2024 12:20 PM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 27 Mar 2024 12:20 PM IST
सार
बिलासपुर जिला और सत्र न्यायाधीश कंवर चिराग भानू सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पिता को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला और सत्र न्यायाधीश कंवर चिराग भानू सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पिता को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये आर्थिक दंड जुर्माना और पीड़िता को 3 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना की रकम भी पीड़िता को ही देने के आदेश हुए हैं। जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि 13 वर्षीय पीड़िता ने 15 अगस्त, 2020 थाना में शिकायत दी थी कि इसका पिता सलीम हुसैन जो बिलासपुर में काम करता था, सुबह 10 बजे इसकी मां से लड़ाई करके घर से निकल गया।
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इसका भाई भी काम पर चला गया। 11 बजे जब वह क्वार्टर में अकेली थी तो पिता वहां पर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता और दोषी का मेडिकल कराया गया। जांच के बाद मामला अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने 26 गवाह पेश किए। दोषी अपने पक्ष में कोई भी गवाह पेश नहीं किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषी को पॉस्को की धारा नौ में 7 साल के कठोर कारावास की सजा और जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।
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