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Shimla News: चेक बाउंस मामले में दोषी की सजा निलंबित

Sat, 04 Jan 2025 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 04 Jan 2025 11:59 PM IST
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Sentence of convict suspended in check bounce case
शिमला। सत्र न्यायाधीश ने चेक बाउंस मामले में दोषी लोकेंद्र सिंह की सजा निलंबित कर दी है और जमानत दे दी है। निचली अदालत ने एक साल का कारावास और 4.10 लाख जुर्माना भरने तथा मुआवजे के रूप में 10 हजार रुपये का भुगतान करने की सजा सुनाई थी। दोषी अपीलकर्ता जयराम ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के 30 नवंबर 2024 को पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपील को स्वीकार करते हुए आदेश दिए कि आवेदक की सजा इस अपील के लंबित रहने के दौरान तक निलंबित की जाती है। बशर्ते चेक राशि का 20 प्रतिशत यानी 60 हजार रुपये जमा करवा दे। इसके साथ की न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए 30,000 रुपये का व्यक्तिगत बांड तथा समान राशि का एक जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए है। इसके साथ की अपील खारिज होने की स्थिति में उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। संवाद
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