Himachal: मारपीट की घटना के बाद ऊना में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल रहा तैनात, धारा 163 लगाई
ऊना उपमंडल, मेहतपुर, संतोषगढ़ और हरोली के एंट्री प्वाइंटों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू होने के बाद मिनी सचिवालय के आसपास का क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया।
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हरोली क्षेत्र के युवक से कथित मारपीट के बाद मंगलवार सुबह ऊना उपमंडल व पंजाब से लगती सीमाओं पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। करीब छह घंटे तक ऊना शहर छावनी में तब्दील रहा। शहर के एमसी पार्क में करीब 25 पुलिसकर्मी तैनात रहे। मामला महर्षि वाल्मीकि रविदास यूथ महासभा और अन्य संगठनों के बीच एक युवक की कथित पिटाई को लेकर हुए विवाद से जुड़ा था। इसमें मंगलवार को महर्षि वाल्मीकि रविदास यूथ महासभा ने रोष मार्च की काॅल की थी। इससे पहले ही जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी।
जानकारी के अनुसार महर्षि वाल्मीकि रविदास यूथ महासभा के अध्यक्ष अमित वाल्मीकि की ओर से बीते शनिवार को हरोली क्षेत्र के एक युवक की कथित पिटाई करने और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करने के बाद जिले का माहौल लगातार गरमाया हुआ है। सोमवार को सवर्ण समाज के लोगों ने हिंदू संगठनों के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अमित के खिलाफ एक केस भी दर्ज करवाया, जिसमें युवक को बंधक बनाने और मारपीट करने के आरोप लगाए गए। इसके बाद मंगलवार को महर्षि वाल्मीकि रविदास यूथ महासभा ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन की कॉल दी।
उधर, उपायुक्त जतिन लाल की ओर से जारी आदेशों के अनुसार सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक छह घंटे के लिए यहां पर धारा 163 लगाई गई। ऊना में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। मैहतपुर, हरोली, रामपुर पुल, संतोषगढ़ और हरोली क्षेत्र के सीमाओं में पुलिस की तैनाती रही। जिले की सीमाओं पर तैनात पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध वाहन चालकों को ऊना शहर की ओर नहीं जाने दिया। वहीं, हरोली रामपुर पुल पर भी कई बाइक चालकों को लौटा दिया गया। इस दौरान हरोली पुलिस ने एक कार चालकों को शक के आधार पर रोका, तो उसकी गाड़ी से दो किलोग्राम भुक्की पकड़ी गई।
बता दें कि महर्षि वाल्मीकि रविदास यूथ महासभा के अध्यक्ष अमित वाल्मीकि पर कार्रवाई के लिए विभिन्न संगठनों ने जिला प्रशासन को एक सप्ताह तक का समय दिया है। वहीं, महर्षि वाल्मीकि रविदास यूथ महासभा का कहना है कि जिस युवक को पकड़कर उन्होंने पुलिस के हवाले किया, उसने सोशल मीडिया पर जातिसूचक शब्द कहे और फोन पर गाली गलौज किया, इसलिए उसके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया गया।
जिले में किसी प्रकार का विवाद रोकने के लिए धारा 163 लागू की गई। बीते कुछ दिनों से दो पक्षों में तनातनी बढ़ी है। माहौल शांतिपूर्ण रखने के लिए फैसला लिया गया। दोनों पक्षों के मांगपत्र हमारे पास पहुंचे हैं। पुलिस जांच में जुटी है। दोनों पक्ष शांति बनाए रखें। किसी को नुकसान न पहुंचाएं, जल्द मामले से जुड़ी रिपोर्ट सभी के समक्ष होगी- जतिन लाल, उपायुक्त, ऊना
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