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Shimla News: सड़क हादसे का आरोपी अदालत से बरी

Thu, 13 Aug 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2026 11:59 PM IST
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Road accident accused acquitted by court
शिमला। ढली थाना के तहत अक्तूबर 2020 में हुई मोटरसाइकिल दुर्घटना के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 की अदालत ने आरोपी दिव्या प्रकाश शर्मा को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ पुख्ता और संदेह से परे साक्ष्य पेश करने में असफल रहा।शिकायतकर्ता सुशील कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 26 अक्तूबर 2020 की रात करीब 9:45 बजे वह अपने साथी राजेश डोगरा के साथ मोटरसाइकिल पर भट्ठाकुफर से ढली की ओर लौट रहे थे। इस दौरान ढली टनल की तरफ से आ रही गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों को चोटें आई थीं। प्राथमिकी में गाड़ी का नंबर स्पष्ट नहीं था और वाहन को ऑल्टो या वैगनआर बताया था। बाद में जांच के दौरान पुलिस ने सेंट्रो कार और उसके चालक दिव्या प्रकाश शर्मा को इस मामले से जोड़ा। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल दुर्घटना होना और चोटें आना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि दुर्घटना के समय वाहन आरोपी ही चला रहा था। संवाद
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