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HP High Court: रामलाल ठाकुर की चुनाव याचिका पर 30 दिसंबर को होगी सुनवाई

Mon, 26 Dec 2022 07:45 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 26 Dec 2022 07:45 PM IST
सार

 रामलाल ठाकुर की चुनाव याचिका की सुनवाई 30 दिसंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता ने पोस्टल बैलेट की मतगणना में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है। 

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Ramlal Thakur's election petition will be heard on December 30
रामलाल ठाकुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

श्रीनयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामलाल ठाकुर की चुनाव याचिका की सुनवाई 30 दिसंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता ने पोस्टल बैलेट की मतगणना में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अजय मोहन गोयल के समक्ष निर्धारित की गई थी। न्यायाधीश गोयल के आकस्मिक अवकाश के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना के दौरान अनियमितताएं बरती गईं।

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इससे याचिकाकर्ता सिर्फ 171 मतों से हार गया। चुनाव अधिकारी पर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए उसे प्रतिवादी बनाया गया है। दलील दी गई है कि मतगणना तक 2816 पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए थे। इनमें से 341 बैलेट बिना याचिकाकर्ता और उसके एजेंट को बताए ही अमान्य घोषित कर दिए गए। उसके बाद 2475 बैलेट की मतगणना के दौरान चुनाव अधिकारी ने 14 वोट रद्द कर दिए। याचिकाकर्ता ने रणधीर शर्मा, भाग सिंह, दीपक कुमार, नरेंद्र सिंह, चुनाव आयोग सहित चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक को प्रतिवादी बनाया है। 

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