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Shimla News: चेक बाउंस मामले में दोषी की सजा पर रोक

Tue, 19 Aug 2025 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 19 Aug 2025 11:59 PM IST
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Punishment of the accused in the cheque bounce case stayed
न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत का फैसला
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ट्रायल कोर्ट का फैसला किया निलंबित, 25 प्रतिशत राशि जमा करने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में एक दोषी की सजा निलंबित कर जमानत दे दी है। ट्रायल कोर्ट (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) ने दोषी प्रकाश चौहान को छह महीने का कारावास और 7.50 लाख रुपये मुआवजा देने की सजा सुनाई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने दोषी प्रकाश चौहान की ट्रायल कोर्ट के पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दोषी की सजा इस अपील के लंबित रहने के दौरान तक निलंबित की जाती है। बशर्ते वह 30 दिन के भीतर चेक राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा जमा करवा दे। इसके साथ की ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए हैं। अपील खारिज होने की स्थिति में उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। दोषी ने हेत राम से ऋण लिया था।
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