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क्या जब्त होगी प्रशांत भूषण की खरीदी जमीन?
विनोद राणा/अमर उजाला, पालमपुर (कांगड़ा)
Updated Sun, 02 Nov 2014 12:24 AM IST
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हिमाचल सरकार क्या मशहूर अधिवक्ता प्रशांत भूषण की खरीदी जमीन पर कब्जा करेगी? ये सवाल इसलिए कि डीसी कांगड़ा से ऑर्डर की प्रति मिलने के बाद पालमपुर से राजस्व विभाग की टीम ने कंडवाड़ी का दौरा किया है। हालांकि, टीम ने वहां जाकर पैमाइश नहीं की, लेकिन इससे कुमुदभूषण सोसाइटी में हड़कंप की स्थिति है।
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सोसाइटी को भी दो दिन पहले ही ऑर्डर की प्रति मिली है। सोसाइटी के पास मंडलायुक्त के पास अपील करने के लिए 30 दिन का समय है, लेकिन इससे पहले ही पालमपुर में शनिवार को सरकार की कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। डीसी कांगड़ा ने 17 सितंबर को कंडवाड़ी स्थित प्रशांत भूषण की कुमुदभूषण सोसाइटी की जमीन को सरकार में निहित कर दिया था।
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डीसी ने ये आदेश इस आधार पर सुनाया कि जिस उद्देश्य के लिए 4.68 हेक्टेयर जमीन खरीदने के अनुमति सोसाइटी को भू सुधार कानून की धारा 118 के तहत दी गई थी, उसकी शर्तों का पालन सोसाइटी ने नहीं किया और दो साल के भीतर जमीन का उपयोग नहीं किया। अब जारी लिखित ऑर्डर में साथ ही ये भी कहा गया है कि जमीन का कब्जा लिया जाए।
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हालांकि, तहसीलदार पालमपुर मनोज कुमार ने कहा कि उन्हें ऑर्डर मिल गया है और कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई होगी। एक बार सोसाइटी को भी सुनवाई का मौका देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वह साइट पर नहीं गए थे। दूसरी ओर कुमुदभूषण सोसाइटी के प्रवक्ता हिमांशु कुमार ने बताया कि उन्हें दो दिन पहले ऑर्डर की कॉपी मिली है। अब मंडलायुक्त कोर्ट में अपील दायर करेंगे। यदि न्याय नहीं मिला तो हाईकोर्ट जाएंगे।