बड़ी खबर, पंचायतों में अब सिर्फ इन्हें मिलेगा ये पद
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हिमाचल की हर पंचायत में अब महिला या तो प्रधान होगी या उप प्रधान। इन दोनों में से एक पद महिला के लिए आरक्षित होगा। रोटेशन में यदि प्रधान का पद ओपन या अन्य वर्ग के लिए आरक्षित होगा तो उपप्रधान पद महिला के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। ऐसे ही यदि प्रधान पद महिला के लिए आरक्षित हुआ तो उप प्रधान का पद ओपन रहेगा।
आगामी पंचायत चुनाव में हिमाचल सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है। इसके लिए पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। हिमाचल में इसी साल पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं। हिमाचल में 3243 पंचायतें हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए प्रदेश में पहले से ही 50 फीसदी आरक्षण है। वर्तमान में करीब 57 फीसदी पंचायत प्रतिनिधि महिलाएं हैं।
लेकिन प्रधान और उप प्रधान जैसे प्रमुख पदों पर महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। सरकार का मानना है कि प्रमुख पदों पर महिलाएं न होने के कारण उनके मसले पंचायतों में प्रमुखता से नहीं उठ पा रहे हैं। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रधान या उपप्रधान में से एक पद महिला के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है।
महिलाओं को सशक्त करने के लिए फैसला
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायतों में प्रधान या उपप्रधान में से एक पद महिला के लिए आरक्षित होगा। इसके लिए सरकार पंचायती राज एक्ट में संशोधन करने जा रही है। वर्ष 2015 में पंचायत चुनाव होने हैं, इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
अलग होगा महिला जनरल हाउस
शिमला। सरकार ने महिलाओं के लिए पंचायत में अलग से जनरल हाउस करवाने का फैसला किया है। इसमें जिला परिषद अध्यक्ष, सदस्य, पंचायत प्रधान व उपप्रधान भाग लेंगे। ये फैसला इसलिए लिया है ताकि महिलाएं आम सभा में अपनी आवाज उठा सकें।
एक दिन नहीं होंगी ग्राम सभाएं
हिमाचल में अब ग्राम सभाएं एक दिन नहीं होगी। पंचायतवार अलग-अलग ग्रामसभा की तिथि निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में सभी पंचायतों में एक ही दिन में ग्रामसभाएं होती हैं।