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HP High Court: राजनीतिक सिफारिश पर तबादला आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती
Sat, 04 Mar 2023 10:44 AM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sat, 04 Mar 2023 10:44 AM IST
सार
याचिकाकर्ता रिशी पाल सिंह ने आरोप लगाया है कि उसका तबादला विधायक अजय सोलंकी की सिफारिशों पर किया गया है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
डाइट नाहन के प्रधानाचार्य ने राजनीतिक सिफारिश पर हुए तबादला आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 10 मार्च के लिए सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले से जुड़ा रिकॉर्ड भी अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता रिशी पाल सिंह ने आरोप लगाया है कि उसका तबादला विधायक अजय सोलंकी की सिफारिशों पर किया गया है।
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आरोप लगाया गया है कि डाइट नाहन में राजीव ठाकुर को प्रधानाचार्य के पद पर समायोजित करने के लिए विधायक ने सिफारिश की है। अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2019 से डाइट नाहन में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नियमों के अनुसार प्रधानाचार्य का कार्यकाल छह वर्ष तक है।
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यह भी आरोप लगाया गया है कि 16 फरवरी 2023 को विधायक ने याचिकाकर्ता को फोन किया और महिपाल सोलंकी एवं विजय सोलंकी को संस्थान के लिए खरीद फरोख्त का ठेका देने का आदेश दिया। जब याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया तो विधायक ने उसके तबादले की सिफारिश कर दी।
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यह भी आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता ने विधायक की चुनाव के दौरान चुनाव आयोग से आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत की थी। दलील दी गई है कि सरकार के पास याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था।
आरोप लगाया गया है कि विधायक ने अपने रिश्तेदार को याचिकाकर्ता की जगह समायोजित करने की सिफारिश की है। 28 फरवरी 2023 को सरकार ने याचिकाकर्ता को डाइट नाहन से जैहार स्कूल स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी कर दी। अदालत से गुहार लगाई गई है कि राजनीतिक हस्तक्षेप से हुए याचिकाकर्ता के तबादला आदेशों को रद्द किया जाए।