फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Plot sale in hamirpur without municipal council approval

कारोबारियों ने प्रशासन की आंखों में झोंकी धूल, बिना मंजूरी बेच डाले 65 प्लॉट

Fri, 06 Apr 2018 01:34 PM IST
प्रवीण कुमार, अमर उजाला, हमीरपुर
प्रवीण कुमार, अमर उजाला, हमीरपुर Updated Fri, 06 Apr 2018 01:34 PM IST
विज्ञापन
Plot sale in hamirpur without municipal council approval

नगर नियोजन और ग्रीन एरिया हमीरपुर में कुछ कारोबारियों ने सरकार की बिना मंजूरी के 65 से अधिक प्लॉट बेच डाले हैं। प्लानिंग एरिया में बिना बिल्डर लाइसेंस कोई भी कॉलोनी खड़ी नहीं की जा सकती।

विज्ञापन


कॉलोनी बसाने के लिए बिल्डर लाइसेंस के साथ-साथ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, आईपीएच, बिजली बोर्ड, लोनिवि, हिमुडा, वन विभाग, सीवरेज और शहरी निकाय से एनओसी लेना अनिवार्य होता है।
विज्ञापन


इससे राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली फिर संदेह के घेरे में है। कारोबारियों ने करीब 18 स्थानीय लोगों से जमीन के छोटे-छोटे भूखंड खरीदे और बाद में राजस्व विभाग से मिलकर खानगी तकसीम कर डाली। इसके बाद करीब पांच दर्जन से अधिक लोगों को जमीन के प्लॉट बनाकर बेच दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्लानिंग एरिया में करोड़ों रुपये के इस सौदे में अब खरीदार फंसने वाले हैं। खरीदारों ने मोटी रकम खर्च कर प्लॉट तो खरीद लिए हैं, लेकिन उन्हें नक्शा पास कराने, पानी, बिजली, सीवरेज, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से एनओसी नहीं मिलेगी।

इन औपचारिकताओं के बिना मकान खंडहर बन सकते हैं। तकनीकी विवि के बेशकीमती भूखंड को एक बंजर भूमि से बदल उसे कुछ कारोबारियों के नाम करने के बाद अब एक और कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 

जमीन बेचने वालों ने नहीं ली एनओसी

Plot sale in hamirpur without municipal council approval
डीसी हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति

नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि नगर परिषद में एक बड़े भूखंड का सौदा कर वहां पर प्लॉट बिकने की सूचना मिली है। जमीन बेचने वालों ने नगर परिषद से कोई एनओसी नहीं ली है।

मामले की जांच करवाई जाएगी। एनओसी के बिना प्लॉट खरीदारों को पानी बिजली और सीवरेज के कनेक्शन नहीं मिल सकते। जिला टाउन एंड कंट्री प्लानर आरएस प्रेमी ने कहा कि मामला उनके ध्यान में आ चुका है। अगर नियमों का उल्लंघन किया तो कार्रवाई होगी। 

एसडीएम हमीरपुर को मामले की जांच के निर्देश
उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि नगर परिषद हमीरपुर प्लानिंग एरिया में शामिल है। कॉलोनी या प्लॉटिंग से पहले नियमों को पूरा करना अनिवार्य है।

नहीं तो जमीन खरीदने के बाद खरीदारों को पानी-बिजली व सीवरेज आदि के कनेक्शन लेने में दिक्कतें पेश आ सकती हैं। एसडीएम हमीरपुर को मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। जमीन किस आधार पर बेची जा रही है, मामले की जांच की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed