हिमाचल: काटे जा सकेंगे प्राकृतिक आपदा, बीमारी या कीट हमले से सूख गए चीड़ के पेड़, आदेश जारी
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 10 Mar 2026 05:00 AM IST
सार
वन विभाग ने सूखे चीड़ के पेड़ों की कटाई को लेकर नया आदेश जारी किया है। हिमाचल प्रदेश भू संरक्षण अधिनियम 1978 की धारा 4 और 7 के तहत संशोधन किया गया है।
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चीड़ के पेड़(सांकेतिक)।
- फोटो : संवाद