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नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू न करने पर सीएम के खिलाफ कोर्ट में दी याचिका
Sat, 18 Jan 2020 11:06 AM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 18 Jan 2020 11:06 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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शिमला जिला एवं सत्र न्यायालय में मोटर वाहन अधिनियम (संशोधित) कानून -2019 को प्रदेश में लागू न करने को लेकर एक शहरी ने सीएम, प्रधान सचिव परिवहन व आयुक्त परिवहन के खिलाफ याचिका दायर की है।
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इसमें कहा गया है कि देश भर में परिवहन व्यवस्था में सुधार को लागू किए गए नए कानून को प्रदेश सरकार लागू करने में देरी कर रही है, जबकि केंद्र से पास कानून को लागू करवाना हर प्रदेश सरकार का काम होता है।
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याचिकाकर्ता ने राजधानी शिमला में सड़क किनारे होने वाली अवैध पार्किंग के कारण पेश आने वाली जाम की समस्या को देखते हुए नए एक्ट को लागू करने को जरूरी बताया है। आरोप है कि प्रदेश सरकार जानबूझ कर नए संशोधित मोटर वाहन कानून को लागू करने में देरी कर रही है।
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इससे पूर्व याचिकाकर्ता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में पत्र लिखकर कानून को लागू करने की मांग उठाई थी। इसकी प्रति प्रधानमंत्री व केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री तक को भेजी थी।
इस पर कार्रवाई न कर अब तक कानून लागू न किए जाने के बाद याचिकाकर्ता सुनील मोहन जेटली ने न्यायालय में याचिका दायर की। इस पर न्यायालय जल्द सुनवाई करेगा।