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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   panchayat election in himachal on 1st january 2016.

नए साल के पहले दिन आज पंचायतों में चुने जाएंगे पंच परमेश्वर

Fri, 01 Jan 2016 09:29 AM IST
Updated Fri, 01 Jan 2016 09:29 AM IST
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panchayat election in himachal on 1st january 2016.

हिमाचल में नए साल के पहले दिन शुक्रवार को प्रदेश की 732 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्यों के अलावा जिला परिषद, बीडीसी मेंबर चुने जाएंगे। सूबे में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के प्रथम दौर का मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक होगा। पंचायत प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों का परिणाम शुक्रवार शाम को ही घोषित कर दिया जाएगा।

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जिला परिषद व ब्लॉक समिति का रिजल्ट सात जनवरी को आएगा। इनकी मतगणना विकास खंड मुख्यालयों में होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रथम दौर के पंचायत चुनाव के लिए 5371 पोलिंग पार्टियां संबंधित मतदान केंद्रों में पहुंच गई हैं। मतदान के लिए 21484 कर्मचारी और 11 हजार सुरक्षा जवान तैनात लगाए गए हैं।

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तीन बजे के बाद भी डाल सकेंगे वोट

panchayat election in himachal on 1st january 2016.

सूबे की अन्य पंचायतों में तीन और पांच जनवरी को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त टीजी नेगी ने बताया कि सुबह सात बजे से मतदान आरंभ होगा। दोपहर बाद तीन बजे के उपरांत भी अगर वोट डालने वालों की लाइनें लगी होंगी तो उन्हें मतदान करने दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से मतदान में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपील की।

दूसरे चरण में 2436 पंचायतों में चुनाव

पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 192 जिला परिषद सदस्यों, 1280 पंचायत समिति सदस्यों, 2436 प्रधानों एवं उपप्रधानों और 15,438 पंचायत सदस्यों के लिए 1, 3 और 5 जनवरी को मतदान होगा। पहले चरण में स्पीति, भरमौर और पांगी में चुनाव हो चुका है जबकि तीसरे चरण में कांगड़ा जिले में पंचायत चुनाव होगा।

मतदान के दिन रहेगी छुट्टी

panchayat election in himachal on 1st january 2016.

हिमाचल में पंचायती राज संस्थानों और नगर परिषद मतदान के दिन क्षेत्र में अवकाश रहेगा। प्रदेश में 1, 3, 5 को पंचायत चुनाव जबकि 10 और 12 जनवरी को नगर निकाय में चुनाव होने है। प्रदेश सरकार ने बताया कि क्षेत्र में जिस दिन मतदान होगा उसी दिन उस क्षेत्र में छुट्टी रहेगी।

चुनाव के दिन सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयां और दुकानें भी बंद रहेगी। दैनिक भोगी कर्मियों के लिए यह वैतनिक अवकाश होगा।

सरकार ने स्पष्ट किया कि क्षेत्रों में होने वाले पंचायती राज संस्थानों और नगर परिषद के चुनाव में मतदान करने वाले राज्य के विभिन्न भागों में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह अवकाश संबंधित पीठासीन अधिकारी से कर्मचारी की ओर से मतदान किए जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा।

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