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Shimla News: दुकानदार को बकाया किराया देने का आदेश

Sat, 31 Oct 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 11:59 PM IST
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Order to pay outstanding rent to the shopkeeper
शिमला। राजधानी के प्रमुख व्यापारिक केंद्र लोअर बाजार स्थित एक दुकान के मामले में अपीलीय प्राधिकारी एवं जिला न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने किरायेदार को आदेश दिए हैं कि वह बेदखली आदेश की तारीख यानी 8 दिसंबर 2023 से अपील के निपटारे तक 500 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से यूज एंड ऑक्यूपेशन चार्ज (किराया) मकान मालिक को अदा करे। मकान मालिक हरीश कुमार ने सीपीसी की धारा 151 के तहत अदालत में अर्जी दाखिल की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि रेंट कंट्रोलर (प्रथम) शिमला ने 8 दिसंबर 2023 को व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर बेदखली का आदेश पारित किया था। इसके बाद मकान मालिक और किरायेदार के बीच कानूनी किरायेदारी संबंध समाप्त हो गए हैं। ऐसे में किरायेदार की अपील लंबित रहने तक उससे मौजूदा बाजार दर के हिसाब से राशि वसूलने के निर्देश दिए जाएं। अब अदालत ने इसमें फैसला सुनाया है। संवाद
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