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Shimla News: आठ साल बाद मोबाइल फोन देने आदेश

Fri, 28 Mar 2025 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Mar 2025 11:59 PM IST
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Order to give mobile phone after eight years
शिमला। सत्र न्यायालय ने महिला थाने में दर्ज एक मामले में पुलिस की ओर से जब्त किए मोबाइल फोन को रिलीज (मुक्त) करने के दिए आदेश दिए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अंकुश कपिला बनाम राज्य राज्य मामले में यह आदेश पारित किया है। यह मामला 4 दिसंबर 2018 को बीसीएस स्थित महिला थाना का है। मामले की जांच के दौरान 7 दिसंबर 2018 को पुलिस ने उपरोक्त संपत्ति बरामद कर जब्त की थी। दलील दी कि आवेदक को अदालत से मामले में बरी कर दिया है। इस स्थिति में आवदेनकर्ता अंकुश कपिला ने मोबाइल को रिलीज करने के लिए आवेदन किया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान मोबाइल फोन को 50 हजार रुपये की राशि और एक जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्तों पर आवेदक के पक्ष में जारी करने के आदेश दिए है। संवाद
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