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Shimla News: स्नो व्यू रिजॉर्ट का बिजली कनेक्शन काटने का आदेश
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्रवाई
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लिए तीन सैंपल हुए थे फेल
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुफरी-फागू रोड स्थित स्नो व्यू रिजॉर्ट का बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दिए हैं। साथ ही किसी भी अन्य ऊर्जा स्रोत जैसे डीजल जेनरेटर आदि के उपयोग से भी संचालन को स्थगित करने का आदेश दिया है।
बोर्ड को क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट में जानकारी मिली कि रिजॉर्ट के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लिए तीन सैंपल खरे नहीं उतरे हैं। इसमें पहला सैंपल 27 जुलाई 2024, दूसरा 5 सितंबर 2024 और तीसरा 6 फरवरी 2025 को लिया था। इससे साफ है कि रिजॉर्ट प्रबंधन जल निकासी और शोधन प्रक्रिया में गंभीर नहीं है, इससे पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन हो रहा है। पहले भी यूनिट को सुधार के लिए नोटिस जारी किया था। 24 अगस्त 2024 को क्षेत्रीय कार्यालय ने और 30 जनवरी 2025 को मुख्य कार्यालय से नोटिस भेजा था। इन नोटिसों के बाद भी रिजॉर्ट प्रबंधन की ओर से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।
बोर्ड ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि इस तरह के मामलों में 10,000 से 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यदि रिजॉर्ट का संचालन बिना किसी सुधार के जारी रहता है, तो प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्षेत्रीय अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है कि उल्लंघन की अवधि के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाए और इसकी मुख्यालय में रिपोर्ट पेश करें।
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यह आदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के निर्देश के अनुरूप सदस्य सचिव अनिल जोशी ने जारी किया है। सभी संबंधित व्यक्तियों और विभागों को तीन दिन के भीतर इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है। इस निर्णय से रिजॉर्ट पर न केवल आर्थिक दंड का बोझ पड़ेगा बल्कि भविष्य में पर्यावरणीय नियमों का पालन अनिवार्य होगा। बताया कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना और जल प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का कड़ाई से पालन करवाना है।
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सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लिए तीन सैंपल हुए थे फेल
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुफरी-फागू रोड स्थित स्नो व्यू रिजॉर्ट का बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दिए हैं। साथ ही किसी भी अन्य ऊर्जा स्रोत जैसे डीजल जेनरेटर आदि के उपयोग से भी संचालन को स्थगित करने का आदेश दिया है।
बोर्ड को क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट में जानकारी मिली कि रिजॉर्ट के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लिए तीन सैंपल खरे नहीं उतरे हैं। इसमें पहला सैंपल 27 जुलाई 2024, दूसरा 5 सितंबर 2024 और तीसरा 6 फरवरी 2025 को लिया था। इससे साफ है कि रिजॉर्ट प्रबंधन जल निकासी और शोधन प्रक्रिया में गंभीर नहीं है, इससे पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन हो रहा है। पहले भी यूनिट को सुधार के लिए नोटिस जारी किया था। 24 अगस्त 2024 को क्षेत्रीय कार्यालय ने और 30 जनवरी 2025 को मुख्य कार्यालय से नोटिस भेजा था। इन नोटिसों के बाद भी रिजॉर्ट प्रबंधन की ओर से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।
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बोर्ड ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि इस तरह के मामलों में 10,000 से 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यदि रिजॉर्ट का संचालन बिना किसी सुधार के जारी रहता है, तो प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्षेत्रीय अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है कि उल्लंघन की अवधि के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाए और इसकी मुख्यालय में रिपोर्ट पेश करें।
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यह आदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के निर्देश के अनुरूप सदस्य सचिव अनिल जोशी ने जारी किया है। सभी संबंधित व्यक्तियों और विभागों को तीन दिन के भीतर इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है। इस निर्णय से रिजॉर्ट पर न केवल आर्थिक दंड का बोझ पड़ेगा बल्कि भविष्य में पर्यावरणीय नियमों का पालन अनिवार्य होगा। बताया कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना और जल प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का कड़ाई से पालन करवाना है।