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Shimla News: शहर के 5 भवनों से अवैध निर्माण गिराने के आदेश
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नगर निगम आयुक्त कोर्ट में हुई सुनवाई
अवैध निर्माण से जुड़े कुल 38 मामलों पर की सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के पांच भवनों में किए गए अवैध निर्माण को तुरंत गिराने के आदेश जारी हो गए हैं। नगर निगम आयुक्त कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान इन भवनों के मालिकों को अवैध निर्माण हटाने को कहा है।
इनमें संजौली के दो भवनों समेत कच्चीघाटी, घोड़ाचौकी और भराड़ी क्षेत्र में बने भवन शामिल हैं। यह बिना अनुमति भवन के छज्जे बढ़ाने से लेकर अतिरिक्त लेंटर डालने तक के निर्माण से जुड़े मामले हैं। आयुक्त कोर्ट में शनिवार सुबह 10:30 बजे से कुल 38 मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान कई भवन मालिकों ने कोर्ट के पिछले आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट भी पेश की। कहा कि उन्होंने अपना अवैध निर्माण हटा दिया है। कुछ भवन मालिकों से निर्माण को लेकर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई में अब इन पर फैसला आएगा। नगर निगम वास्तुकार राजेश शर्मा ने कहा कि 38 मामलों पर सुनवाई हुई है। शहर में अवैध निर्माण से जुड़े अन्य मामलों पर अब अगली सुनवाई में फैसला होगा। कहा कि अवैध निर्माण से जुड़ी शिकायतों के तुरंत निपटारे के भी निर्देश दिए हैं। शहर में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा।
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अवैध निर्माण से जुड़े कुल 38 मामलों पर की सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के पांच भवनों में किए गए अवैध निर्माण को तुरंत गिराने के आदेश जारी हो गए हैं। नगर निगम आयुक्त कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान इन भवनों के मालिकों को अवैध निर्माण हटाने को कहा है।
इनमें संजौली के दो भवनों समेत कच्चीघाटी, घोड़ाचौकी और भराड़ी क्षेत्र में बने भवन शामिल हैं। यह बिना अनुमति भवन के छज्जे बढ़ाने से लेकर अतिरिक्त लेंटर डालने तक के निर्माण से जुड़े मामले हैं। आयुक्त कोर्ट में शनिवार सुबह 10:30 बजे से कुल 38 मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान कई भवन मालिकों ने कोर्ट के पिछले आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट भी पेश की। कहा कि उन्होंने अपना अवैध निर्माण हटा दिया है। कुछ भवन मालिकों से निर्माण को लेकर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई में अब इन पर फैसला आएगा। नगर निगम वास्तुकार राजेश शर्मा ने कहा कि 38 मामलों पर सुनवाई हुई है। शहर में अवैध निर्माण से जुड़े अन्य मामलों पर अब अगली सुनवाई में फैसला होगा। कहा कि अवैध निर्माण से जुड़ी शिकायतों के तुरंत निपटारे के भी निर्देश दिए हैं। शहर में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा।
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