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दो किलो चरस के साथ पकड़े संदीप को कठोर सजा का फैसला सही : हाईकोर्ट
Thu, 29 Aug 2019 05:00 AM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 29 Aug 2019 05:00 AM IST
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हाईकोर्ट ने दो किलो चरस के साथ पकड़े गए संदीप कुमार को 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा पर मुहर लगाई। संदीप राम नगर गड़रिया मुहल्ला जिला करनाल, हरियाणा का है। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने विशेष न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर के 31 मार्च 2017 के फैसले को सही ठहराया और अपील खारिज कर दी।
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मामले के अनुसार 24 फरवरी, 2010 को दोषी संदीप कुमार शाम 7 बजे निरमंड तहसील के तहत देव ढांक केदास लिंक रोड पर पिपलधार नामक स्थान पर पहुंचा। यहां पुलिस ने नाका लगाया था। पुलिस वालों को देखकर वह घबरा गया और भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया। उसके बैग की तलाशी ली तो इसमें 2 किलो चरस पाई गई।
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एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर संदीप कुमार उर्फ सोनू के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और मामले के साक्ष्यों को दोष साबित करने के लिए पर्याप्त मानते हुए उसे 10 साल कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जिसे हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया।
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