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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Online Lok Adalat will be held for the first time on November 27 in all the courts of Himachal

Lok Adalat: हिमाचल के सभी न्यायालयों में 27 नवंबर को पहली बार लगेगी ऑनलाइन लोक अदालत

Wed, 16 Nov 2022 06:03 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 16 Nov 2022 06:03 PM IST
सार

प्रदेश के सभी न्यायालयों में 27 नवंबर को पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत होगी। वाहन चालान और छोटे अपराधों को इस बार अपराधी घर से ही निपटा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश सबीना के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी अदालतों में लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। 

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Online Lok Adalat will be held for the first time on November 27 in all the courts of Himachal
अदालत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 27 नवंबर को पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत होगी। वाहन चालान और छोटे अपराधों को इस बार अपराधी घर से ही निपटा सकेंगे। अपराधियों को मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा। मामला निपटने के बाद जुर्माने की राशि भरने के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश सबीना के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी अदालतों में लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इसमें आपसी सहमति से लगभग 30 हजार मामले निपटाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सबीना ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों से बातचीत की। 

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प्राधिकरण ने वाहन चालान और छोटे अपराधों की अधिकतम पहचान और इनके प्रभावी निपटारे के लिए पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के साथ समन्वय किया है। इन विभागों ने इस विशेष ऑनलाइन लोक अदालत के बेहतर समन्वय और सफल आयोजन के लिए अपने नोडल अधिकारियों को अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें स्थानीय निकायों, पुलिस, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। सभी से राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की जा रही है। प्राधिकरण सभी बार एसोसिएशन, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, पुलिस और अन्य निकायों से बैठकें कर रहा है। लोक अदालत में निपटाए जाने वाले मामलों को पहचानने का जिम्मा न्यायिक अधिकारियों को दिया गया है।  

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