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Shimla News: चेक बाउंस में दोषी को एक साल का कारावास
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दोषी को 2.30 लाख जुर्माना भी देना होगा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में लांगवुड निवासी आरोपी गुरविंदर सिंह को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2,30,600 रुपये की राशि का मुआवजा भी देना होगा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह सिहाग की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। दोषी वीरेंद्र सिंह ने साइबर कैफे खोलने के लिए 4.75 लाख उधार लिए थे जिसे वह ब्याज सहित चुकाने में असमर्थ हो गया। यह मामला साल 2014 में हिमाचल प्रदेश वाणिज्यिक निगम का है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने 4 मई 2014 को उसकी दुकान से 3,70,299 रुपये का कपड़ा खरीदा था और 68 हजार का भुगतान किया था। आरोपी 3,02,300 का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था लेकिन भुगतान करने में विफल रहा। 24 मई 2014 को 27,500 और एक जून 2014 को 87,800 रुपये के चेक भुगतान के लिए जारी किए लेकिन बाउंस हो गए। इसके बाद न्यायालय के समक्ष केस दायर किया था। न्यायालय में केस के दौरान दोनों पक्षों की ओर दलीलें दी गई और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते यह फैसला सुनाया है। संवाद
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में लांगवुड निवासी आरोपी गुरविंदर सिंह को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2,30,600 रुपये की राशि का मुआवजा भी देना होगा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह सिहाग की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। दोषी वीरेंद्र सिंह ने साइबर कैफे खोलने के लिए 4.75 लाख उधार लिए थे जिसे वह ब्याज सहित चुकाने में असमर्थ हो गया। यह मामला साल 2014 में हिमाचल प्रदेश वाणिज्यिक निगम का है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने 4 मई 2014 को उसकी दुकान से 3,70,299 रुपये का कपड़ा खरीदा था और 68 हजार का भुगतान किया था। आरोपी 3,02,300 का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था लेकिन भुगतान करने में विफल रहा। 24 मई 2014 को 27,500 और एक जून 2014 को 87,800 रुपये के चेक भुगतान के लिए जारी किए लेकिन बाउंस हो गए। इसके बाद न्यायालय के समक्ष केस दायर किया था। न्यायालय में केस के दौरान दोनों पक्षों की ओर दलीलें दी गई और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते यह फैसला सुनाया है। संवाद
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