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टूटेगा पूर्व डीजीपी का आशियाना!

Thu, 19 Jun 2014 09:37 AM IST
Updated Thu, 19 Jun 2014 09:37 AM IST
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one flor demolish former DGP
पूर्व डीजीपी डीएस मन्हास को नगर निगम आयुक्त अमरजीत सिंह के कोर्ट से बुधवार को जोरदार झटका दिया है। नवबहार में अवैध निर्माण करने के मामले में घिरे पूर्व डीजीपी के भवन की टॉप फ्लोर (पांचवीं मंजिल) को तोड़ने के आदेश जारी हुए हैं।
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पूर्व डीजीपी को एक माह के भीतर अवैध निर्माण तोड़ने की मोहलत दी गई है। निर्धारित अवधि तक पूर्व डीजीपी ने अगर ऐसा नहीं किया तो नगर निगम शिमला कार्रवाई करते हुए स्वयं मंजिल को तोड़ेगा।
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पूर्व डीजीपी को इस मामले पर आखिरी बार अपना पक्ष रखने का भी नगर निगम ने मौका दिया था। दस जून को आयुक्त कोर्ट में पेश हुए पूर्व डीजीपी के प्रतिनिधि ने नया कोई भी तथ्य पेश नहीं किया था। कोर्ट से पुराने तथ्यों पर गौर कर फैसला देने का सुझाव दिया था।
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चार मंजिलों में भी अवैध निर्माण, कटेगी बिजली

one flor demolish former DGP
निगम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आयुक्त कोर्ट ने पूर्व डीजीपी के भवन की अन्य चार मंजिलों में भी अवैध निर्माण पाया है। इस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए अब कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा कोर्ट ने बेसमेंट के नीचे बनाई गई एक मंजिल को बंद करने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर पूर्व डीजीपी के भवन की टॉप फ्लोर को दिए गए बिजली और पानी कनेक्शन को काटने के आदेश भी दिए हैं।

नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने अवैध निर्माण करने के आरोप में डीएस मन्हास पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। नगर निगम कोर्ट में पूर्व डीजीपी पर लंबे समय से अवैध निर्माण का केस चल रहा था।
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