फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Now workers will work for 12 hours in factories, notification issued

अब फैक्ट्रियों में 12 घंटे काम करेंगे कामगार, अधिसूचना जारी

Tue, 18 May 2021 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 18 May 2021 05:00 AM IST
सार

किसी भी कामगार से हफ्ते में 72 घंटे या एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। अधिसूचना पूरे प्रदेश में 6 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी।

विज्ञापन
Now workers will work for 12 hours in factories, notification issued
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में अगले तीन महीने तक फैक्टरी एक्ट 1948 के अंतर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियों के प्रबंधन अपने कामगारों से एक दिन में 12 घंटे काम ले सकेंगे। श्रम विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

विज्ञापन


अधिसूचना के अनुसार एक्ट के सेक्शन 5 के तहत किसी भी कामगार से हफ्ते में 72 घंटे या एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। काम की अवधि को इस तरह से बांटा जाएगा कि लगातार 6 घंटे से ज्यादा काम न लिया जाए।
विज्ञापन


साथ ही कामगार के लिए कम से कम आधे घंटे का इंटरवल जरूर हो। बढ़े हुए काम के घंटों के अनुपात में भत्ते को भी बढ़ाया जाना जरूरी होगा। इसके अलावा अगर किसी कामगार से ओवर टाइम लिया जाता है तो उसे सेक्शन 59 के प्रावधानों के अनुसार ओवर टाइम भत्ता भी दिया जाएगा। यह अधिसूचना पूरे प्रदेश में 6 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed