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Shimla News: संजौली मस्जिद के मामले में अब 6 को होगी सुनवाई
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वक्फ बोर्ड ने बहस के लिए मांगा समय
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह ने दी अनुमति
बोर्ड ने एमसी आयुक्त के पारित फैसले को दी है चुनौती
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। संजौली मस्जिद तोड़ने के मामले की याचिका पर जिला न्यायालय में वीरवार को हुई सुनवाई तीसरी बार भी टल गई है। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अदालत से बहस (तर्कों) के लिए और समय मांगा है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह ने अनुमति देते हुए मामले को अब 6 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके बाद ही फैसला आएगा। बीते दिनों कोर्ट ने केस को बहस योग्य माना था और मस्जिद तोड़ने के नगर निगम (एमसी) आयुक्त के आदेशों पर लगाई रोक को बरकरार रखा है।
उल्लेखनीय है कि वक्फ बोर्ड ने 17 मई को शिमला एमसी आयुक्त कोर्ट के 3 मई के पारित उन आदेशों को चुनौती दी है। इसमें आयुक्त कोर्ट ने पूरी संजौली मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए नीचे की तीन मंजिलें भी तोड़ने के आदेश दिए थे। 19 मई को सुनवाई में अदालत ने मस्जिद कमेटी के प्रधान को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। साथ ही एमसी शिमला को समन जारी करते हुए फैसले का रिकार्ड तलब किया था। 23 मई को सुनवाई में अदालत ने एमसी को दोबारा नोटिस में आयुक्त कोर्ट के फैसले का रिकार्ड तलब करते हुए पेश होने को कहा था। 26 मई की सुनवाई में कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने पर अंतरिम रोक लगाई गई। साथ ही एमसी ने ट्रायल कोर्ट/एमसी कमिश्नर के फैसले का रिकार्ड पेश करने के बाद जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। 29 मई को एमसी ने एचपीएमसी अधिनियम की धारा 253 (3) के तहत दायर आवेदन पर जवाब का उत्तर देने के बाद अदालत ने स्टे को 5 जुलाई तक जारी रखने के आदेश दिए थे। 11 जुलाई के बाद 8 अगस्त की सुनवाई में वक्फ बोर्ड ने कोर्ट से अगली तारीख देने का आग्रह किया जिसे कोर्ट ने मान लिया था। अब सबकी नजरें 6 सितंबर को अगली सुनवाई तक टिक गई है।
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अतिरिक्त जिला न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह ने दी अनुमति
बोर्ड ने एमसी आयुक्त के पारित फैसले को दी है चुनौती
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। संजौली मस्जिद तोड़ने के मामले की याचिका पर जिला न्यायालय में वीरवार को हुई सुनवाई तीसरी बार भी टल गई है। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अदालत से बहस (तर्कों) के लिए और समय मांगा है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह ने अनुमति देते हुए मामले को अब 6 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके बाद ही फैसला आएगा। बीते दिनों कोर्ट ने केस को बहस योग्य माना था और मस्जिद तोड़ने के नगर निगम (एमसी) आयुक्त के आदेशों पर लगाई रोक को बरकरार रखा है।
उल्लेखनीय है कि वक्फ बोर्ड ने 17 मई को शिमला एमसी आयुक्त कोर्ट के 3 मई के पारित उन आदेशों को चुनौती दी है। इसमें आयुक्त कोर्ट ने पूरी संजौली मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए नीचे की तीन मंजिलें भी तोड़ने के आदेश दिए थे। 19 मई को सुनवाई में अदालत ने मस्जिद कमेटी के प्रधान को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। साथ ही एमसी शिमला को समन जारी करते हुए फैसले का रिकार्ड तलब किया था। 23 मई को सुनवाई में अदालत ने एमसी को दोबारा नोटिस में आयुक्त कोर्ट के फैसले का रिकार्ड तलब करते हुए पेश होने को कहा था। 26 मई की सुनवाई में कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने पर अंतरिम रोक लगाई गई। साथ ही एमसी ने ट्रायल कोर्ट/एमसी कमिश्नर के फैसले का रिकार्ड पेश करने के बाद जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। 29 मई को एमसी ने एचपीएमसी अधिनियम की धारा 253 (3) के तहत दायर आवेदन पर जवाब का उत्तर देने के बाद अदालत ने स्टे को 5 जुलाई तक जारी रखने के आदेश दिए थे। 11 जुलाई के बाद 8 अगस्त की सुनवाई में वक्फ बोर्ड ने कोर्ट से अगली तारीख देने का आग्रह किया जिसे कोर्ट ने मान लिया था। अब सबकी नजरें 6 सितंबर को अगली सुनवाई तक टिक गई है।
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