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Shimla News: नो वेडिंग जोन में दुकानें लगाईं तो अब दस गुना लगेगा जुर्माना

Wed, 04 Sep 2024 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Sep 2024 11:59 PM IST
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Now ten times fine will be imposed if shops are set up in no wedding zone
आईजीएमसी सड़क के फुटपाथ और कालीबाड़ी मंदिर सड़क पर भी तहबाजारियों के बैठने पर रोक
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पहले एक हजार लगता था जुर्माना, अब लगेगा दस हजार रुपये
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के बाजारों में दुकानों के आगे सड़क पर रखकर सामान बेचने वाले दुकानदारों और तहबाजारियों को अब दस गुना ज्यादा जुर्माना चुकाना पड़ेगा। निगम ने शहर में कई क्षेत्र नो वेडिंग जोन बनाए हैं जहां तहबाजारी सामान नहीं बेच सकेंगे। प्रदेश सचिवालय, मालरोड, नगर निगम, सेना कमांड और ऐतिहासिक धरोहरों के 100 मीटर तक के दायरे तक का क्षेत्र नो वेडिंग जोन रहेगा। लक्कड़ बाजार में रीगल के सामने, आईजीएमसी सड़क पर फुटपाथ, शौचालय का लेंटर, कालीबाड़ी मंदिर सड़क, रिवोली सड़क से लोअर बाजार टनल, सभी पुलों, पार्किंग में भी सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी।
शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों के प्रवेशद्वार के 50 मीटर दायरे तक भी दुकानें नहीं लगाई जा सकेंगी। साथ ही यह किसी भी बाजार में दुकानों के आगे दुकानें नहीं लगेंगी। नगर निगम सदन से नए नियमों को मंजूरी मिलने के बाद निगम प्रशासन ने इन्हें लागू करने की तैयारी कर ली है। अभी तक दुकान के बाहर या सड़क पर अतिक्रमण कर सामान बेचने वाले दुकानदार या तहबाजारी पर 500 से लेकर एक हजार रुपये तक जुर्माना लगता था। अब नए नियमों में यह अधिकतम 10 हजार तक हो सकता है। पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार, दूसरी बार पांच हजार जबकि तीसरी बार दस हजार रुपये जुर्माना लगेगा। हालांकि, इसे लागू करने से पहले इन नियमों पर आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे। अगले हफ्ते तक सदन के फैसले की लिखित कार्यवाही तैयार कर इस पर महापौर की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद नगर निगम इसे शहरवासियों के सामने रखेगा। आपत्तियां और सुझाव देने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। आम शहरी से लेकर कारोबारी, तहबाजारी तक अपने लिखित सुझाव और आपत्तियां दे सकते हैं। निगम इन पर सुनवाई करेगा और जरूरत के अनुसार नियमों में संशोधन भी हो सकता है। अंतिम अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह नियम लागू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि दीवाली के बाद शिमला शहर में यह नए नियम लागू हो जाएंगे।
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अतिक्रमण से जनता है परेशान, मिलेगी राहत
शहर में नगर निगम के नए नियम लागू होने से शहरवासियों को राहत मिल सकती है। शहर के बाजारों में कई कारोबारी और तहबाजारी जमकर अतिक्रमण कर रहे हैं। प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे रोकने के लिए नगर निगम को आदेश दिए हैं, लेकिन निगम महीने में इक्का दुक्का ही अभियान चलाता है। शहर के रामबाजार में अवैध दुकानें तैयार हो चुकी हैं। लोअर बाजार, सब्जी मंडी, गंज में सड़कों पर सामान बेचा जा रहा है।
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