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अधिसूचना जारी : हिमाचल में गुटखा, तंबाकू पर प्रतिबंध की अवधि एक साल और बढ़ी
Mon, 28 Feb 2022 07:56 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 28 Feb 2022 07:56 PM IST
सार
गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध की अवधि को एक साल और बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की और से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। आदेशों में एक साल तक गुटखा, पान मसाला, सुपारी जैसे पदार्थों पर रोक लगाई गई है।
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गुटखा और तंबाकू(सांकेतिक)
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध की अवधि को एक साल और बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की और से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। आदेशों में एक साल तक गुटखा, पान मसाला, सुपारी जैसे पदार्थों पर रोक लगाई गई है। खुली सिगरेट पर भी रोक रहेगी।
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अगर कोई दुकानदार इन नशीले पदार्थों को बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भंडारण करने वाले लोगों से भी प्रदेश सरकार सख्ती से निपटेगी। सजा का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
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