सड़क के साथ अनधिकृत निर्माण पर पूर्व एजी श्रवण डोगरा समेत 12 को नोटिस
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सड़क के साथ अनधिकृत निर्माण करने पर पूर्व सरकार में महाधिवक्ता (एजी) रहे श्रवण डोगरा समेत 12 लोगों को लोक निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। इन लोगों के मकान सड़क के साथ हैं। विभाग ने सड़क से बाहर तीन मीटर रोड साइड कंट्रोल विड्थ की जगह को रूरल रोड का हिस्सा घोषित किया है, लेकिन इन लोगों की इस जगह पर अनधिकृत निर्माण की शिकायत पर यह नोटिस दिया गया है। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर निर्धारित समय में यह अनधिकृत निर्माण नहीं हटाया गया तो लोक निर्माण विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
हिमाचल सरकार के लोक निर्माण विभाग की ओर से नोटिस संख्या (केके/113/कंट्रोल एक्ट/2019) में कहा गया है कि एलेजियम से देवीधार सड़क के धुधली और कम्याणा में यह अनधिकृत अतिक्रमण हुआ है। अगर सड़क के साथ छोड़ी गई अपनी जमीन में चेन या गाड़ी खड़ी करनी होती है तो धारा-6 के तहत अनुमति लेनी होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने यह अनुमति नहीं ली है।
यह नोटिस लोक निर्माण विभाग के वर्क इंचार्ज की ओर से जारी हुए हैं। लोक निर्माण विभाग डिविजन-एक के अधिशासी अभियंता पीके भारद्वाज ने कहा कि जब भी सड़क पर अतिक्रमण किया जाता है तो वर्क इंचार्ज/जूनियर इंजीनियर के स्तर पर नोटिस दिए जाते हैं।
यह नोटिस भी वर्क इंचार्ज/जूनियर इंजीनियर के स्तर पर दिए गए हैं। कानून सबके लिए बराबर है। अधिशाषी अभियंता/जनसूचना अधिकारी ने यह सूचना न्यू शिमला सेक्टर - 4 निवासी पवन कुमार बंटा को दी है। उधर, पूर्व एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा और अन्य लोगों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।
इन लोगों को भी दिए गए नोटिस
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने गांव धुधली के राजेश चौहान, उर्मिला ठाकुर, हरिनंद वर्मा, रविंद्र ठाकुर, हीरा सिंह वर्मा, मोहन सिंह ठाकुर, राजकुमार, सीमा सूद, बाबू राम वर्मा, संतोष ठाकुर और हरिंद्र सिंह को भी नोटिस जारी किए हैं।