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Himachal: एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू, सिलिंडर की डिलीवरी से पहले बताना होगा ये कोड
Tue, 26 Sep 2023 02:21 PM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 26 Sep 2023 02:21 PM IST
सार
कमल गैस एजेंसी ऊना के प्रबंधक बलबीर सिंह ने बताया कि अब उपभोक्ताओं को सिलिंडर प्राप्त करते समय डीएसी (डिलीवरी ऑथेंटिकेटर कोड ) नंबर देना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम सिलिंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाया गया है।
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एलपीजी सिलिंडर(फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन(आईओसी)के निर्देशानुसार एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब गैस सिलिंडर की डिलीवरी लेने से पहले आपका मोबाइल फोन ऑन होना चाहिए। इसके साथ ग्राहक को एक नया यूनिक नंबर डिलीवरी बॉय को देना होगा। कमल गैस एजेंसी ऊना के प्रबंधक बलबीर सिंह ने बताया कि अब उपभोक्ताओं को सिलिंडर प्राप्त करते समय डीएसी (डिलीवरी ऑथेंटिकेटर कोड ) नंबर देना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम सिलिंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाया गया है।
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अक्सर कालाबाजारी के लिए लोग जिनके सिलिंडर कम इस्तेमाल होते हैं, उनके नाम पर बुकिंग करते हैं। इस सत्यापन प्रक्रिया के आने से अब कालाबाजारी पर रोक लगेगी। बलवीर सिंह ने कहा कि चार नंबर का डीएसी कोड उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा। अगर कोई उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो गैस एजेंसी में आकर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि डिलीवरी के समय डिलीवरी बॉय को डीएसी नंबर जरूर दें।
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